सेशन न्यायालय ने जानलेवा हमले के मामले में चार हमलावरों को सुनाई सज़ा
मुज़फ्फरनगर में सेशन न्यायालय ने जानलेवा हमले के मामले में चार हमलावरों को सज़ा सुनाई है।ए डी जे 13 शक्ति सिंह ने चार्जशीट मे नामजद जानलेवा हमले के आरोपियों को सुनाई सज़ा।मामला जनपद के थाना खतौली के वर्ष 2017 का हैं।किसान नाहरसिंह के ऊपर हुए जानलेवा हमले मे उसके चाचा गोपीचंद नें मुकदमा दर्ज कराया था।एफ आई आर मे 6 को आरोपित किया गया था।भूषणलाल रविकांत शशिकांत अंकित समेत दो महिलों को नामजद किया गया था..जानलेवा हमले की तहरीर थाने मे दीं गयी थी चोटिल को मेरठ रेफेर किया गया था।इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नमाजद आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में काफ़ी साक्ष्य ऐसे थे जो इस घटना की सत्यता को स्पष्ट कर पा रहे थे।इस मामले मे 9 गवाह पेश हुए थे..इस मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट नम्बर 13 के समक्ष हुई।जहां वादी पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता वकार अहमद ने न्यायालय को बताया कि इस घटना की सत्यता को लेकर पूरी स्पष्टता है।वरिष्ठ अधिवक्ता वकार अहमद की जबरदस्त पैरवी के चलते चार आरोपियों को दोषी करार दिया गया।सेशन न्यायालय ए डी जे 13 नें दोनों पक्षो की कानूनी बहस के बाद 4 आरोपीयों को जानलेवा हमले का दोषी करार देते हुए सज़ा सुनाई।