तहसील जानसठ में 16 अप्रैल 2020 तक धारा 144 लागू

नईम चौधरी
मुजफ्फरनगर। 18 फरवरी  उप जिला मजिस्ट्रेट जानसठ कुलदीप मीना ने बताया कि जनपद में हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं जनपद में आयोजित की जा रही है तथा आगामी दिनों में महा शिवरात्रि, होलिका दहन, होली, रामनवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राईडे, डा0 भीम राव अम्बेडकर जयंती आदि पर्व मनाये जाने प्रस्तावित है तथा जनपद में समय-समय पर अन्य परीक्षाएं आयोजित हो रही है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राजनैतिक/सामाजिक संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन के दृष्टिगत अवाॅछनीय तत्वों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था के विपरीत कार्य करते तहसील क्षेत्र की शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा सकता है और सार्वजनिक उपक्रमों एवं औद्यौगिक संस्थानों को क्षति पहुॅचायी जा सकती है।
इस परिप्रेक्ष्य में सब डिवीजन क्षेत्र जानसठ में प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू है कि वर्तमान परिवेश में शान्ति एवं कानून व्यवस्था/लोक पर शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से तहसील क्षेत्र में 16 अप्रैल 2020 तक धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक आदेश निर्गत किये जाते है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।


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