राजस्व अमीन हरेंद्र हत्या कांड में 4 कातिलों को उम्र कैद की सज़ा,  50-50 हज़ार रुपए का जुर्माना भी


मुज़फ्फर नगर।राजस्व अमीन ग्राम बहावड़ी निवासी हरेंद्र की गोली मारकर हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी अजित पुत्र सुरेंदर सूरज पुत्रपरकाश ।अनिल पुत्र मलखान व सुनील  को उम्र कैद व 50-50हज़ार रुपए का जुर्माना किया गया है। कोर्ट ने जुर्माने की रकम से 150000 /-रुपए पीड़ित परिवार को दिले जाने के भी आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई फास्ट्रैक कोर्ट दो के जज  निशांत देव की कोर्ट में हुई ।अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता फ़िरोज़ अली ने पैरवी की ओर आठ गवाह पेश किये।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना फुगाना के ग्राम बहावड़ी निवासी राजस्व अमीन चुनाव डियूटी के बाद शामली से अपने गाँव मोटर साइकिल पर जगह था रास्ते मे गोली मारकर उसकी हत्या करदी थी। यह घटना  विधानसभा  उप चुनाव के दौरान गाठ 27 फरवरी 2012 को हुई थी।


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