आसान किश्त योजना' में पंजीकरण के बाद 31 अक्टूबर 2019 तक के बकाया बिल का तय मासिक किश्तों में और आगामी बिलों का नियमित भुगतान आवश्यक

विद्युत बकायादारों के लिए प्रदेश विद्युत निगम ने दी राहत 


शहरों में 12 और गांवों में 24 किश्तों में जमा करें बकाया बिल, सरचार्ज भी नहीं देना होगा।
रोहटा,/सरधना, प्रदेश विद्युत विभाग  के अनुसार 4 किलोवाट तक के ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के 31 अक्टूबर तक के बकाया को किश्तों में जमा करने का सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। ग्रामीण उपभोक्ताओं को 24 मासिक किश्तों और शहरी उपभोक्ताओं को 12 मासिक किश्तों में बिल जमा करने की सुविधा देने के लिए 'आसान किश्त योजना' शुरू करने के विद्युत वितरण निगम को आदेश दिए गए हैं।
रोहटा बिजलीघर जेई व अधिकारी सोहनवीर शर्मा उर्फ सोनू,तथा सरधना je संजीव कुमार,ने बताया कि ग्रामीण और शहरी उपभोक्ता 'आसान किश्त योजना' का लाभ लेने के लिए 11 नवंबर, से 31 दिसम्बर के बीच अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए 31 अक्टूबर 2019 तक के बकाया की मूल राशि (सरचार्ज रहित) का 5% या 1500 रुपये जमा करने होंगे।


रजिस्ट्रेशन के बाद शेष बकाया ग्रामीण उपभोक्ता 24 किश्तों में और शहरी उपभोक्ता 12 किश्तों में बिजली बिल के साथ जमा कर सकते हैं। बिल संबंधित खंड एवं उपखंड कार्यालय के विभागीय काउंटर्स, उपभोक्ता सेवा केंद्र में ऑनलाइन जमा कर सकते हैं या टोल फ्री नम्बर 1912 पर जानकारी ले सकते हैं। 
 'आसान किश्त योजना' में पंजीकरण के बाद 31 अक्टूबर 2019 तक के बकाया बिल का तय मासिक किश्तों में और आगामी बिलों का नियमित भुगतान आवश्यक होगा। ऐसा करने वाले उपभोक्ताओं का बकाया चुकता होने पर उनके 31 अक्टूबर 2019 तक के बिल पर लगे सरचार्ज को माफ कर दिया जाएगा।


अहमद हुसैन
True story


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