सभी आशाओ व संगनियो को मिलेगा PM जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ


मेरठ। घर-घर पहुंचकर हर समुदाय में स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने वाली स्वास्थ्य कर्मी आशा व आशा संगिनियों को अब केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत जीवन बीमा व प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना बीमा का लाभ दिये जाने का फैसला किया गया है। इसके लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन-उत्तर प्रदेश के निदेशक पंकज कुमार ने प्रदेश के समस्त सीएमओ को दोनों बीमा योजनाओं के बारे में दिशा निर्देश देते हुए आशा व आशा संगिनियों को लाभ देने कहा है। 
पत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिये 18 से 50 साल की आयु एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिये 18 से 70 साल तक आयु वालों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त 18 से 50 वर्ष तक ही सभी आशा एवं आशा संगिनियों को दोनों योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत प्रति सदस्य 330 रूपये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रति सदस्य 12 रूपये की दर से बीमा कराने के निर्देश दिये गये हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. राजकुमार ने बताया 18 से 50 वर्ष की उम्र तक ही सभी आशा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से लाभान्वित होंगी। इस योजना के तहत किसी कारणवश आशा कार्यकर्ता की मौत होने पर उसके परिवार को जीवन ज्योति बीमा से दो लाख रूपये दिये जाएंगे। बीमा मद के लिये प्रतिवर्ष 330 रूपये प्रीमियम संबधित बैंक द्वारा आशा के बैंक खाते से डेबिट किया जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा पूर्णत: विकलांग होने पर दो लाख रूपये तथा आंशिक तौर पर अपंग होने पर एक लाख रूपये बीमा की धनराशि दी जाएगी। इसके अलावा 18 से 70 वर्ष तक आशा कार्यकर्ताओं के लिये प्रीमियम की धनराशि 12 रूपये प्रतिवर्ष बैंक द्वारा उनके खाते से डेबिट कर ली जाएगी। उन्होंने कहा इससे आशा व आशा संगिनियों को लाभ मिल सकेगा।


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