दरोगा की हत्या में शामिल तीन लोगों की जमानत खारिज


मुजफ्फरनगर। सुपारी किलर रोहित उर्फ सांडू की फरारी में सहयोग करने वाले चिकित्सक सहित तीन लोगों की जमानत अदालत में खारिज कर दी गयी है। जिला जज संजय कुमार पचैरी ने अर्जी पर सुनवाई की, लेकिन  आरोप को संगीन मानते हुए जमानत खारिज कर दी गई। दो जुलाई को जानसठ क्षेत्र के ग्राम सलारपुर स्थित एक ढाबे से पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला करके अपने साथी रोहित सांडू को छुडा लिया था, बदमाशों की गोली से एक दरोगा की उपचार के दौरान मौत हो गई थी, इस मामले में पुलिस ने डाॅ. रमेशचन्द, रवि राठी व अंचित देशवाल को पफरारी में सहयोग के नाम पर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, इन तीनों की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई, तो न्यायालय में इनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है।


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