20 दिसंबर तक धारा 144 लागू


मुजफ्फरनगर ।उप जिला मजिस्ट्रेट सदर विजय कुमार ने बताया कि जनपद में आगामी माह में नरक चर्तुदशी, दीपवाली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज, ईद-ए-मिलाद/वारावफात, गुरू नानक जयन्ती/कार्तिक पूर्णिमा, गुरू तेग बहादुर शहीद दिवस, छठ पूजा, आदि त्यौहार मनाये जाने प्रस्तावित है तथा समय-समय पर अन्य परीक्षाएं भी आयोजित की जानी प्रस्तावित हैं। उक्त के अतिरिक्त विभिन्न राजनैतिक/सामाजिक संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन के दृष्टिगत अवाॅछनीय तत्वों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था के विपरीत कार्य करते तहसील सदर के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों की शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा सकता है और सार्वजनिक उपक्रमों एवं औद्यौगिक संस्थानों को क्षति पहुॅचायी जा सकती है। विगत अनुभवोें के आधार पर पाया गया है कि इस तहसील सदर क्षेत्र में छोटी-छोटी घटनाओं को लेकर कई बार साम्प्रदायिक रूप से विवाद उत्पन्न होते रहे है। इस परिप्रेक्ष्य में तहसील क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले थाना क्षेत्रों (कोतवाली नगर/कोतवाली मण्डी/थाना सिविल लाईन/पुरकाजी/छपार/चरथावल/तितावी/शाहपुर/मन्सूरपुर/सिखेडा) के सम्पूर्ण नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र में 20 दिसम्बर 2019 तक प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू है वर्तमान परिवेश में शान्ति एवं कानून व्यवस्था/लोक पर शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र में 20 दिसम्बर 2019 तक धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक आदेश निर्गत किये जाते है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।


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